ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025, शुक्रवार (22 अगस्त) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। संसद ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जिसे लोकसभा ने बुधवार (20 अगस्त) को और राज्यसभा ने गुरुवार (21 अगस्त) को अपनी मंज़ूरी दे दी।
संतुलित दृष्टिकोण: संवर्धन और निषेध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने इस विधेयक का संचालन किया, ने इसे एक “संतुलित दृष्टिकोण” बताया जो ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है और साथ ही हानिकारक धन-आधारित गेमिंग प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है। वैष्णव ने संसद को बताया, “यह विधेयक गेमिंग के सकारात्मक पहलुओं, जैसे टीम वर्क, रणनीति और सीखने को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, साथ ही ऑनलाइन मनी गेमिंग के विनाशकारी परिणामों को संबोधित करता है, जो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभरा है।”
लत और वित्तीय बर्बादी पर अंकुश
वैष्णव ने तर्क दिया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग ने विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि 45 करोड़ से ज़्यादा उपयोगकर्ता इससे प्रभावित हुए हैं और अनुमानतः 20,000 करोड़ रुपये की बचत इस लत के कारण नष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक विकार, बाध्यकारी और हिंसक व्यवहार, धन शोधन और यहाँ तक कि आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले भी ऑनलाइन सट्टेबाजी उद्योग से जुड़े हुए हैं।
मंत्री ने कहा, “जिस तरह चिट फंड ने कभी परिवारों को तबाह कर दिया था, जब तक कि उन्हें रोकने के लिए कानून नहीं बनाया गया, उसी तरह मनी गेमिंग के खतरे से भी निपटना होगा।” उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे नीतिगत फैसलों में मध्यम वर्ग और युवाओं के कल्याण को लगातार प्राथमिकता दी है।




